प्रशासन की सूझबूझ से बालिका वधू बनने से बची चांदनी 26 अप्रैल को होना था विवाह
अशोक नगर( ऊष्मा की आवाज)
अशोकनगर। कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार बाल विवाह रोकथाम हेतु अनुभाग स्तर पर बाल विवाह रोकथाम दल का गठन किया गया है । आज अशोकनगर के बार्ड 15 में नाबालिक बच्ची के बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, और विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अशोकनगर की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर जांच की, जांच के दौरान बालिका का नाबालिक होना माता-पिता द्वारा स्वीकार किया गया बालिका के माता-पिता द्वारा इस आशय में अपना शपथ पत्र दिया गया की बालिका के बालिग होने पर बालिका का विवाह किया जाएगा। बाल विवाह रोकथाम दल में परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शहरी कौशलेंद्र मावई जी, पर्यवेक्षक तृप्ति शर्मा जी, सब इंस्पेक्टर मोहित तोमर जी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन अशोकनगर जिला समन्वयक विपिन रघुवंशी जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति सोनी, सहायिका रेखा सोनी, की उपस्थिति मैं बाल विवाह कानूनी तौर पर रोका गया।