*गौवंशों का परिवहन कर रहे आरोपियों पर शिवपुरी पुलिस की कार्यवाही, पुलिस थाना तेंदुआ द्वारा बूचड़खाने ले जा रहे कृषि उपयोगी मवेशियों से भरे ट्रक को जप्तकर आरोपी ट्रक ड्राईवर को किया गिरफ्तार ।*
पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी अमन सिहं राठौर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी एवं अनुविभागिय अधिकारी पुलिस कोलारस द्वारा पशुक्रूरता अधिनियम के तहत चलाए जा रहे अभियान के पालन में आज दिनांक 16.03.2024 को दौराने इलाका गश्त में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सिरनौदा तरफ से एक ट्रक मवेशी से भरा हुआ कूडाराई तरफ आ रहा हैं । उक्त सूचना पर से थाना तेंदुआ पुलिस द्वारा उक्त ट्रक क्रमांक RJ11GB 9941 को मय ट्रक ड्राईवर आरोपी सैफ अली पुत्र मो. जमील अली उम्र 20 साल निवासी वार्ड नम्बर 17 रसलपुर सोनिया गांधी नगर थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास म.प्र. को गिरफ्तार किया गया एवं ट्रक में ठूस – ठूस कर भरे हुए कुल 48 नग बैल/नाटा भूखे प्यासे दर्द से कहराते हुए घायल अवस्था में उतारे गये जो कृषि योग्य हैं जिनकी कीमत करीबन चार लाख अस्सी हजार रुपयें के हैं को थाना तेंदुआ पुलिस द्वारा धर्मपुरा गौशाला थाना कोलारस में सुरक्षित छुडवाया गया बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 279 भादवि, 4/9 , 6/9 म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, धारा 11 पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 , धारा 66(1), 184 मोटरयान अधिनियम 1988 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय कोलारस जिला शिवपुरी पेश किया जा रहा है ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि. विवेक यादव,का.प्र.आर. 773 जीतेन्द्र सोनी,आर.522 भग्गू भिलाला,आर.1115 आशीष पारासर व आर चा 85 लोकेन्द्र झाला की सराहनीय भूमिका रही है
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