शिवपुरी पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ कार्यवाही, थाना करैरा पुलिस द्वारा एक 315 बोर की देशी बंदूक मय 02 - जिन्दा कारतूस कुल मशरूका कीमती 10500 रूपये के सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड जी के द्वारा जिले मे अवैध मादक पदार्थ जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन, अवैध शराव की धरपकड, लोकसभा चुनाव -2024 के तहत जीरो टालरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये उक्त निर्देश के पालन मे अति0 पुलिस अधीक्षक संजीव मुले जी के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. महोदय श्री शिवनारायण मुकाती के मार्गदर्शन में करैरा पुलिस को दिनांक 28-29.03.2024 की रात्रि के समय काम्बिंग गस्त के दौरान जरिये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक ब्यक्ति देशी 315 बोर की बंदूक लिये अपराध करने की नियत से कंजर डेरा के पास हाईवे रोड करैरा पर खडा है थाना करैरा पुलिस फोर्स मुखबिर की सूचना की तस्दीक करने कंजर डेरा के पास हाईवे रोड करैरा पर पहुचें तो मुखविर के बताये हुलिया के अनुसार एक ब्यक्ति दाहिने हाथ मे एक बंदूक लिए खडा मिला जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा करैरा पुलिस द्वारा पकडा और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना दीपक उर्फ रायडू जाटव पुत्र अशोक जाटव उम्र 24 बर्ष नि.चंगेर पहाडिया करैरा थाना करैरा जिला शिवपुरी का होना बताया उसके हाथ मे लिए 315 बोर की देशी बंदूक को खोल कर चैक किया तो चैंबर में एक जिंदा कारतूस लगा हुआ मिला एवं दाहिने तरफ की पेन्ट की जैब मे एक 315 बोर का जिन्दा कारतूस रखे हुए मिला । दीपक उर्फ रायडू जाटव से बंदूक व कारतूस रखने का बैद्य लायसेंस चाहने पर न होना बताया । आरोपी दीपक उर्फ रायडू जाटव के कब्जे से एक 315 बोर का लोहे की देशी बंदूक मय दो 315 बोर का जिंदा कारतूस कुल कीमती करीवन 10500 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया । आरोपी दीपक उर्फ रायडू जाटव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया । आरोपी दीपक उर्फ रायडू जाटव के विरुद्ध धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अप0 क्र0 234/24 पंजीबद्ध किया गया ।
बरामद माल– 01. 315 बोर की देशी बंदूक मय दो जिन्दा कारतूस कीमती करीवन 10500 रूपये
इनकी रही भूमिका– थाना प्रभारी निरी.सुरेश शर्मा, उनि केपी शर्मा ,सउनि प्रवीण त्रिवेदी ,प्रआऱ 1002 शरद कुमार ,प्रआर 258 राजेन्द्र यादव ,आर 319 चन्द्रशेखर मीणा ,आर 895 राधेश्याम जादौन ,आर 688 आलौक जैन, आर 617 ओमप्रकाश रावत ।