जन्म-मृत्यु, विवाह का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित होफर्जी रूप से जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों पर होगी पुलिस कार्रवाई कलेक्टर श्री आर्य

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लोकेशन सागर
ऊष्मा की आवाज जिला क्राइम ब्यूरो लेख राम अहिरवार
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जन्म-मृत्यु, विवाह का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित हो
फर्जी रूप से जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों पर होगी पुलिस कार्रवाई
                                                   - कलेक्टर श्री आर्य

जिला अंर्तविभागीय समन्वय समिति, जन्म-मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक संपन्न

जन्म- मृत्यु, विवाह का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए एवं फर्जी रूप से जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों पर  पुलिस कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने जिला अंतविभागीय समन्वय समिति जन्म -मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि जन्म -मृत्यु एवं विवाह के शत- प्रतिशत पंजीयन किये जाएं और यदि किसी भी नगर पालिका, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, क्योस्क सेंटर पर किसी भी स्थिति में फर्जी प्रमाण पत्र बनते हैं तो इन पर तत्काल पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जावे।

कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि जन्म- मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत जो भी आवश्यक कार्रवाई है वह सभी संबंधित सात दिवस में करें और कार्य प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष में डिजिटल किए गए रिकॉर्ड की जानकारी प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देशित किया कि लोक सेवा केंद्र पर प्राप्त जन्म मृत्यु , विवाह आवेदन पत्रों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह की जावे। जिले के विभिन्न चिकित्सालय में होने वाली मृत्यु के प्रमाण पत्र, मृत्यु के फार्म, फॉर्म 4 में भेजें। कलेक्टर श्री आर्य ने निर्देशित किया कि महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के माध्यम से जन्म दर का पंजीयन कराएं। समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023 में जन्म पंजीयन 86.60 प्रतिशत था, जबकि मृत्यु पंजीयन स्तर 87.85 प्रतिशत था जो की सत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। जन्म मृत्यु की घटना की सूचना प्राप्त होने पर सात दिवस के अंदर पंजीयन कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पंजीयन में आधार की अनिवार्यता प्रमुख रूप से संलग्न करायें

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